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खनिज गौंण गिट्टी का अवैध परिवहन करने पर दो वाहनों से जमा कराया गया 52 हजार से अधिक का प्रशमन शुल्क

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कटनी  – कलेक्टर अवि प्रसाद के निर्देश पर जिले में गौण खनिजों के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के मामलों पर जिला प्रशासन द्वारा नियमित निगरानी की जा रही है। साथ ही खनिज गौण के अवैध परिवहन में लिप्त वाहनों से निर्धारित प्रशमन शुल्क की राशि भी जमा कराई जा रही है।

            कलेक्टर अवि प्रसाद द्वारा खनिज के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के मामलों में गंभीरता से कार्यवाही करने निर्देश पर खनिज विभाग द्वारा अवैध परिवहन में लिप्त दो वाहनों पर अनावेदकों से 52 हजार 50 रुपये का प्रशमन शुल्क जमा कराया गया है।

            खनिज अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार विगत 12 मार्च 2024 को ग्राम रजरवारा में आकस्मिक निरीक्षण के दौरान डंपर वाहन क्रमांक एम.पी. 21 जी –1034 से अनावेदक परिवहनकर्ता लच्छू प्रसाद कोल पिता श्री बुद्धूराम कोलनिवासी पूंछी तहसील कटनी  वाहन मालिक संतोष लाइम इंडस्ट्रीज निवासी सत्संग नगर पन्ना मोड कटनी द्वारा 1.5 धनमीटर गिट्टी का अवैध परिवहन करते पाए जाने पर वाहन जब्त करने की कार्यवाही की गई। उक्त कृत्य हेतु अनावेदक पर मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 2022 के तहत कार्यवाही की जाकर 22 हजार 450 रूपये प्रशमन शुल्क अधिरोपित किया जाकर सूचना पत्र जारी किया गया। 

            जबकि एक अन्य प्रकरण में खनिज विभाग द्वारा आकस्मिक जांच के दौरान ग्राम देवसरी में डंपर वाहन क्रमांक एम.पी. 21 एच-1503 से अनावेदक परिवहनकर्तासिब्बी लाल रजक पिता नत्थूलाल रजक निवासी खमतरा तहसील शाहनगर जिला पन्नावाहन मालिक ओमकार प्रसाद पटेल निवासी शिवाजी नगर कटनी द्वारा 2.00 धनमीटर गिट्टी का अवैध परिवहन करते पाए जाने पर वाहन जब्त किया जाकर 29 हजार 600 रुपये प्रशमन शुल्क अधिरोपित करते हुए सूचना पत्र जारी किया गया। 

             खनिज विभाग द्वारा गिट््टी के अवैध परिवहन के कृत्य पर मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 2022 के नियम 20 के तहत दोनों वाहनों पर अधिरोपित प्रशमन शुल्क हेतु अनावेदकों द्वारा प्रशमन शुल्क की जमा करने का जवाब दिया गया। अनावेदकों पर अधिरोपित प्रशमन शुल्क की राशि 52 हजार 50 रुपये चालान के माध्यम से जमा कर दिये जाने के पश्चात विधि संगत कार्यवाही करने हेतु प्रकरण कलेक्टर श्री अवि प्रसाद के समक्ष वाहन मुक्त करने की कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया गया।

                        कलेक्टर श्री प्रसाद द्वारा मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 2022 के तहत अनावेदकपरिवहनकर्ता द्वारा निर्धारित प्रशमन शुल्क की राशि जमा करने के पश्चात जब्तशुदा वाहन को मय खनिज यदि किसी अन्य प्रकरण में वाहन की आवश्यकता न होने पर विधिवत वाहन मुक्त करने की कार्यवाही प्रस्तावित की गई है।

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